Simran Mallick / Thu, Aug 20, 2026 / Post views : 26
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी कारोबारियों और डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट में बदलाव करते हुए इसे 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत ऐसे डीलर और कारोबारी जो महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करते हैं, वे तय सीमा से ज्यादा चीनी का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कीमतों में होने वाली अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है।
सरकार की ओर से तय की गई नई स्टॉक लिमिट 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद पात्र कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक को निर्धारित 15 दिन की सीमा के भीतर रखना होगा।
त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। स्टॉक लिमिट कम किए जाने से बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार लगातार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर नजर रखती है। चीनी के स्टॉक की सीमा घटाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। नई व्यवस्था के तहत अधिक स्टॉक रखने वाले कारोबारियों पर निगरानी बढ़ सकती है।
सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता मिले और जमाखोरी के कारण बाजार में कृत्रिम कमी पैदा न हो।
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