Simran Mallick / Wed, Sep 2, 2026 / Post views : 28
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एग्रीस्टेक और बकेट क्लेम में किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष धान बिक्री के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन और सह-खातेदारों का बकेट क्लेम यानी सहमति सत्यापन अनिवार्य रहेगा। जिन किसानों का आवश्यक पंजीयन पूरा नहीं होगा, उन्हें धान बेचने में परेशानी हो सकती है।
संयुक्त कृषि भूमि में एक से अधिक हिस्सेदार होने पर सभी सह-खातेदारों का बकेट क्लेम कराया जाना जरूरी होगा। इसके लिए सह-खातेदारों की सहमति OTP के माध्यम से ऑनलाइन भी ली जा सकती है। दूसरे शहर में रहने वाले सह-खातेदारों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
पिछले वर्षों में संस्थागत पंजीयन वाले किसानों को दी गई विशेष छूट इस वर्ष समाप्त कर दी गई है। अब संस्थागत सहित सभी श्रेणी के किसानों का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन के किसान धान बिक्री की प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं।
लंबित पंजीयन और बकेट क्लेम को जल्द पूरा कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों में सह-खातेदारों का सत्यापन, OTP आधारित सहमति और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जो किसान या संस्थागत खाताधारक इस वर्ष धान बिक्री नहीं करना चाहते, उनसे लिखित घोषणा पत्र लिया जाएगा। इसमें यह दर्ज होगा कि उन्होंने स्वेच्छा से पंजीयन नहीं कराया है और भविष्य में धान बिक्री नहीं होने की स्थिति में समिति की जिम्मेदारी नहीं होगी।
किसान अपना पंजीयन और बकेट क्लेम निकटतम प्राथमिक कृषि साख समिति, तहसील कार्यालय या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।
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