Simran Mallick / Fri, Oct 9, 2026 / Post views : 1
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है।
दिव्यांग आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती
जानकारी के अनुसार, शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही राज्य शासन से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है।
11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को और शिक्षक पदों के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। परीक्षा की तैयारियां भी की जा चुकी थीं। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं पर रोक लग गई है। अब अभ्यर्थियों को आगे की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। परीक्षा की नई तारीखों को लेकर फिलहाल किसी आधिकारिक घोषणा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 पद और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक चली थी। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार के लिए 22 से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। अब आगे की कार्रवाई राज्य शासन के जवाब और न्यायालय के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी के लिए आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
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