Simran Mallick / Wed, Sep 30, 2026 / Post views : 2
नई दिल्ली। अक्टूबर की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों और लेनदेन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2026 से SBI ATM ट्रांजैक्शन, Bulk FD की ब्याज दरों, NPS और LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है। वहीं UPI से जुड़ा नया MDR नियम 15 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है।
SBI ATM से जुड़े नियम में बदलाव
SBI के सैलरी अकाउंट धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा अक्टूबर से 5 ट्रांजैक्शन रहने की जानकारी है। इसमें कैश निकासी के साथ बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं भी शामिल होंगी।
वहीं SBI के अपने ATM से सैलरी अकाउंट धारकों को पहले की तरह मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा जारी रहने की बात कही गई है। सामान्य खातों के ATM नियमों में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है।
Bulk FD की ब्याज दरों को लेकर नया नियम
Bulk Fixed Deposit (FD) की ब्याज दरों में पारदर्शिता के लिए बैंकों को कामकाजी दिनों में अपनी Bulk FD दरें ऑनलाइन प्रकाशित करनी होंगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बैंकों को सुबह 10 बजे तक दरें उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
साथ ही एक ही तारीख को जमा की गई Bulk FD पर समान ब्याज दर लागू करने का प्रावधान बताया गया है।
UPI पर 15 अक्टूबर से MDR का नियम
UPI भुगतान को लेकर भी 15 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI भुगतानों पर 0.4% MDR लगाए जाने की बात कही गई है।
यह शुल्क ग्राहक के बजाय मर्चेंट से लिए जाने का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इस नियम के लागू होने से पहले संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
NPS खाता खोलने पर देना होगा नया चार्ज
National Pension System (NPS) और NPS Lite से जुड़ने वाले नए ग्राहकों के लिए भी बदलाव प्रस्तावित है। 1 अक्टूबर से Point of Presence (PoP) के माध्यम से NPS खाता खोलने पर प्रत्येक PRAN के लिए 200 रुपये का जॉइनिंग चार्ज लगने की जानकारी दी गई है।
LPG सब्सिडी के लिए e-KYC जरूरी
LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC को लेकर भी बदलाव महत्वपूर्ण है। जिन LPG ग्राहकों का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।
e-KYC गैस एजेंसी, डिलीवरी कर्मी या उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि सब्सिडी से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले अपने LPG प्रदाता या संबंधित सरकारी पोर्टल पर लागू नियमों की पुष्टि कर लें।
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