Simran Mallick / Wed, Sep 16, 2026 / Post views : 1
चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुरानी गाड़ियों के खिलाफ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर क्षेत्र में शामिल चार जिलों में निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की जा रही है।
पहले चरण में यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लागू होगा। सरकार के मुताबिक, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की पेट्रोल पंप पर पहचान की जाएगी।
ANPR कैमरों से होगी वाहनों की पहचान
पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में चारों एनसीआर जिलों में करीब 775 कैमरे लगाए जाने की योजना है।
पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट कैमरे से स्कैन होगी। इसके बाद सिस्टम वाहन के नंबर का मिलान एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के रिकॉर्ड से करेगा। यदि वाहन निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराना पाया जाता है, तो सिस्टम अलर्ट जारी करेगा और पंप संचालक उसे ईंधन देने से रोक सकेगा।
41.74 करोड़ रुपये की परियोजना
इस तकनीकी व्यवस्था के लिए करीब ₹41.74 करोड़ की मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य तकनीक की मदद से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करना है।
पूरे हरियाणा में लागू करने की तैयारी
फिलहाल यह व्यवस्था एनसीआर के चार जिलों से शुरू की जा रही है। आगे चलकर इसे पूरे हरियाणा में लागू करने की योजना है। राज्यभर में इसके लिए करीब 2,780 ANPR कैमरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।
वाहन मालिकों को क्या करना होगा?
यदि कोई वाहन 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन या 10 साल से अधिक पुराना डीजल वाहन है और वह निर्धारित नियमों के दायरे में आता है, तो संबंधित वाहन मालिकों को नए ईंधन प्रतिबंध की जानकारी और अपने वाहन की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। नियमों का वास्तविक अनुपालन संबंधित सरकारी आदेश और CAQM के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वाहनों की निगरानी को तकनीक आधारित बनाना है।
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