Simran Mallick / Wed, Jul 29, 2026 / Post views : 76
नई दिल्ली:
नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारी अपने पुराने EPF (Employees' Provident Fund) खाते को नए खाते में ट्रांसफर कराना भूल जाते हैं। समय बीतने के साथ पुराने PF अकाउंट का नंबर, कंपनी की जानकारी या खाते का रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। कई मामलों में एक ही कर्मचारी के नाम पर एक से अधिक UAN (Universal Account Number) भी बन जाते हैं, जबकि EPFO के नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक ही UAN होना चाहिए।
कर्मचारियों की इसी समस्या को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नया डिजिटल ई-पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए सदस्य अपने पुराने या निष्क्रिय EPF खातों का पता लगा सकते हैं। साथ ही पुराने खाते में जमा राशि को मौजूदा EPF खाते में ट्रांसफर करने और आवश्यक होने पर सेटलमेंट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 27 जुलाई को लोकसभा में इस नई सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि EPFO ने एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम विकसित किया है, जिससे सदस्य अपने पुराने निष्क्रिय PF खातों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। इससे वर्षों पुराने PF रिकॉर्ड को दोबारा प्राप्त करना पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा।
नए पोर्टल पर आधार आधारित सत्यापन (Aadhaar Authentication) के बाद कर्मचारी अपनी पिछली नौकरियों से जुड़े सभी EPF खातों की जानकारी देख सकेंगे। इसके लिए संबंधित EPF खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक होगा। इस सुविधा के माध्यम से सदस्य यह भी जांच सकेंगे कि उनके सभी PF खाते एक ही UAN के अंतर्गत जुड़े हैं या नहीं।
नई डिजिटल सुविधा से कर्मचारियों को अपनी पूरी नौकरी और PF योगदान (Contribution) का रिकॉर्ड एक ही स्थान पर देखने की सुविधा मिलेगी। इससे पुराने PF खाते खोजने, राशि ट्रांसफर करने और भविष्य में क्लेम प्रक्रिया को भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
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