Simran Mallick / Wed, Jul 22, 2026 / Post views : 279
भोपाल:
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और संविलियन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर निर्धारित किया गया है।
दरअसल, बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग अथवा पंचायतराज विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके संविलियन की क्या स्थिति है।

लिखित जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति लागू नहीं थी। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तथा उनका जिला कैडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति-2026 के तहत, किसी अन्य जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में सचिवों के संविलियन का प्रावधान है।
मंत्री ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले में तीन पंचायत सचिवों का संविलियन किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविलियन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभाग की अपनी नीति के अनुसार किए जाते हैं, न कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के आधार पर।
हालांकि, सरकार के इस जवाब में
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