Simran Mallick / Fri, Sep 18, 2026 / Post views : 13
नई दिल्ली: विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य पारंपरिक हुनर से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, आधुनिक औजार, आसान ऋण और बाजार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।
18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को लाभ
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हाथों और पारंपरिक औजारों से काम करने वाले कारीगरों को शामिल किया गया है। योजना में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, दर्जी, धोबी तथा टोकरी और चटाई बनाने वाले कारीगर समेत 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे संबंधित पारंपरिक व्यवसाय में स्वरोजगार के तौर पर काम करना चाहिए।
15 हजार रुपये तक का टूलकिट इंसेंटिव
पात्र लाभार्थियों को काम के लिए आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक का टूलकिट इंसेंटिव दिया जाता है। यह सहायता ई-वाउचर के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे कारीगर अपने व्यवसाय से जुड़े जरूरी उपकरण खरीद सकें।
3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन
योजना के तहत कारीगरों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपये तक का Enterprise Development Loan मिल सकता है। यह ऋण दो चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में 1 लाख रुपये तक और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत ऋण पर ब्याज दर 5 प्रतिशत रखी गई है।
ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन
कारीगरों को बेहतर तकनीक और कौशल की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग सामान्यतः 5 से 7 दिन की होती है, जबकि एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन या उससे अधिक की हो सकती है। प्रशिक्षण अवधि में लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जाता है।
इसके अलावा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को योग्य डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये का इंसेंटिव भी मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 100 ट्रांजैक्शन प्रति माह तक है।
CSC के जरिए कर सकते हैं आवेदन
पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण Common Service Centre (CSC) के माध्यम से कराया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना के लिए पंजीकरण कराने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
एक परिवार से केवल एक सदस्य को योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं, सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना का लाभ लेने से पहले आवेदक को अपनी पात्रता और संबंधित व्यवसाय की श्रेणी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
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